पुलिस ने अवैध गांजा की खेती करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी धान की फसल के बीच गांजा उगा रहा था। पुलिस को इस संबंध में गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर तत्काल कार्रवाई की गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी लंबे समय से इस तरह की अवैध खेती कर रहा था और उसने फसल के बीच गांजे की खेती छुपाकर रखी थी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है और इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। Illegal cultivation of Ganja at Kun a Person arrest
भारत सरकार ने नशे की लत और अवैध पदार्थों के कारोबार पर कड़ी नजर रखने के लिए गांजा की खेती को भी एनडीपीएस (नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांस) एक्ट में शामिल कर रखा है। इस कानून के तहत, गांजा की अवैध खेती, उत्पादन, परिवहन, भंडारण और बिक्री को अपराध माना गया है। एनडीपीएस एक्ट 1985 में पारित हुआ था, जो देश में नशीली दवाओं के नियंत्रण के लिए एक सख्त कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

गांजा को भी एक नशीली दवा के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि इसके दुरुपयोग से स्वास्थ्य और समाज पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। इस एक्ट के तहत, अगर कोई व्यक्ति अवैध गांजा की खेती करता है, तो उसे सजा मिल सकती है, जो कि जेल में सजा या जुर्माने के रूप में हो सकती है।
सरकार का उद्देश्य गांजा जैसे नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार को रोकना और इसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसान को कम करना है







