सुखी एवं समृद्ध किसान, खुशहाल राजस्थान की पहचान: सलूम्बर में किसान अब पायेंगे 40,000 तक का अनुदान
तारबंदी योजना में 1.5 नहीं, अब 0.5 हेक्टेयर भूमि पर भी मिलेगा अनुदान
राजस्थान सरकार ने वर्ष 2025-26 में छोटे किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। कृषि विभाग ने तारबंदी योजना में 1.5 हेक्टेयर भूमि की बाध्यता को समाप्त कर इसे 0.5 हेक्टेयर कर दिया है, जिससे अब छोटे और गरीब किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस बदलाव के लिए किसान कृषि मंत्री, श्री किरोड़ी लाल मीना का आभार व्यक्त कर रहे हैं।Salumber: Farmers will get Rs 40,000 for fencing
कांटेदार और चैनलिंक तारबंदी पर अनुदान
राज्य सरकार सीमांत और लघु किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए कांटेदार/चैनलिंक तारबंदी और वर्गाकार नोड फेंसिंग योजनाओं पर अनुदान प्रदान कर रही है। यह योजना किसानों के खेतों को आवारा पशुओं, विशेषकर नील गाय से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बनाई गई है। किसानों द्वारा की गई कठिन मेहनत के बावजूद, अक्सर आवारा पशु उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने कृषि विभाग के माध्यम से तारबंदी करवाने के लिए अनुदान राशि जारी की है।Salumber: Farmers will get Rs 40,000 for fencing
अनुदान राशि और पात्रता:
राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत हर जिले के लिए निर्धारित दूरी के लक्ष्य के अनुसार कांटेदार/चैनलिंक तारबंदी और वर्गाकार नोड फेंसिंग के लिए अनुदान दिया जाता है।

योजना के लिए पात्र किसान राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए, जिनके पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर भूमि हो। यदि किसी किसान के पास यह भूमि नहीं है, तो वह अपने पड़ोसी के साथ मिलकर समूह में आवेदन कर सकता है। यदि 2 या अधिक किसान मिलकर 0.5 हेक्टेयर भूमि रखते हैं, तो भी वे योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
यदि सामूहिक रूप से 10 या अधिक किसान मिलकर 5 हेक्टेयर क्षेत्र में तारबंदी करवाते हैं, तो उन्हें प्रति किसान 400 मीटर लंबाई पर 50% अनुदान मिलेगा, जो 40,000 रुपये तक हो सकता है। इसके अलावा, लघु और सीमांत किसानों को 60% तक अनुदान मिलेगा, यानी 120 रुपये प्रति मीटर, जो 48,000 रुपये तक हो सकता है। सामूहिक योजनाओं में, 10 किसान मिलकर 5 हेक्टेयर क्षेत्र में तारबंदी करते हैं, तो उन्हें 70% अनुदान, यानी 140 रुपये प्रति मीटर, जो 56,000 रुपये तक हो सकता है।
आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया:
तारबंदी पर अनुदान प्राप्त करने के लिए किसानों को कुछ दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी, जैसे:
– नवीनतम प्रमाणित संयुक्त नक्शा,
– ट्रेस व जमाबंदी,
– जनआधार कार्ड,
– आधार कार्ड,
– लघु एवं सीमांत प्रमाण पत्र।

इन दस्तावेजों के साथ, किसान ई-मित्र केंद्र या राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद, विभाग प्रशासनिक स्वीकृति जारी करता है, और फिर किसान तारबंदी कार्य शुरू कर सकते हैं। कार्य पूर्ण होने पर किसान को संबंधित कृषि अधिकारी को बिल प्रस्तुत करना होता है, जिसके बाद कार्य का भौतिक सत्यापन होता है और अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।Salumber: Farmers will get Rs 40,000 for fencing
राज्य सरकार की यह योजना पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर लागू की जाती है, जिससे आवेदन पत्रों का निस्तारण तेजी से होता है।







