अगर UPI या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करते समय गलती से आपका पैसा किसी अन्य के खाते में चला जाए, तो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, आपको तुरंत टोल-फ्री नंबर 18001201740 पर शिकायत दर्ज करनी चाहिए। इसके बाद, आपका पैसा आपके खाते में वापस कर दिया जाएगा।
यदि यूपीआई या नेट बैंकिंग से गलत खाते में भुगतान हो जाए, तो सबसे पहले इस नंबर पर शिकायत करें, और फिर संबंधित बैंक से संपर्क करके फॉर्म भरें और जानकारी दें। अगर बैंक मदद करने से इनकार करे या आनाकानी करे, तो आप बैंक के खिलाफ http://bankingombudsman.rbi.org.in पर शिकायत कर सकते हैं।
RBI की गाइडलाइन के अनुसार, अगर ऑनलाइन भुगतान में गलती से पैसा किसी अन्य ग्राहक के खाते में चला जाता है, तो बैंक की जिम्मेदारी है कि वह 48 घंटे के भीतर आपके पैसे का रिफंड करे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी शिकायत सही तरीके से दर्ज हो, यूपीआई या नेट बैंकिंग से भुगतान करने के बाद मिलने वाले संदेश को न डिलीट करें। इस संदेश में PPBL नंबर होता है, जो शिकायत करते समय काम आता है। गलत भुगतान होने पर बैंक को कॉल करके PPBL नंबर के साथ सभी जानकारी प्रदान करें और 3 दिन के अंदर बैंक में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। फार्म में ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर, तारीख, राशि और जिस खाते में पैसा गया उसकी जानकारी देना न भूलें।







