खाद्य सुरक्षा योजना के तहत निशुल्क गेहूं वितरण योजना राजस्थान के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से सरकार उन परिवारों तक खाद्य सामग्री पहुंचाना चाहती है, जिन्हें आर्थिक तंगी के कारण इस महत्वपूर्ण सामग्री की प्राप्ति में कठिनाई हो रही है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता श्रेणी के अनुसार आवेदन करना आवश्यक है और संबंधित दस्तावेज़ों के साथ प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा करना होगा। NFSA Portal open for free ration
आवेदन प्रक्रिया:
सबसे पहले, संगठित दस्तावेज तैयार करें, जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल हों।
पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचने के लिए सभी जानकारी सही-सही भरें।
आवेदन के बाद, विभाग दस्तावेजों की जांच करेगा और सत्यापन प्रक्रिया के बाद आवेदनकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा योजना में सम्मिलित किया जाएगा।
सत्यापन के बाद, आवेदक को उचित मूल्य की दुकान से गेहूं प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना और 450 रुपये में गैस सिलेंडर का भी लाभ मिलेगा।
यह योजना उन परिवारों के लिए वरदान साबित हो सकती है, जिन्हें आर्थिक स्थिति के कारण बुनियादी खाद्य पदार्थों की उपलब्धता में समस्या आ रही है। इससे उन्हें राशन प्राप्त करने में मदद मिलेगी और साथ ही अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिल सकेगा।
अपात्रता श्रेणी/वर्ग:
जिन परिवारों के सदस्य आयकर दाता हैं।
जिन परिवारों में कोई सदस्य सरकारी या अर्ध-सरकारी कर्मचारी है।
जिन परिवारों के पास चार पहिए का वाहन है।
जिन परिवारों के पास खेती की जमीन निर्धारित सीमा से अधिक है।
जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक है।
जिन परिवारों का घर ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्गफीट या शहरी नगर पालिका में 1500 वर्गफीट या शहरी नगर निगम/परिषद में 1000 वर्गफीट से बड़ा है।
पात्रता श्रेणी/वर्ग:
वृद्धजन / एकल महिला / विधवा / विकलांग पेंशन पी.पी.ओ.
पालनहार लाभार्थी प्रमाण पत्र
एकल महिला
श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक कार्ड
शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएं (नगर पालिका अग्निशमन अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण)
स्ट्रीट वेंडर यानी सड़क पर सामान बेचनेवाले (नगर परिषद द्वारा जारी प्रमाण)
गैर सरकारी सफाईकर्मी
सरकारी हॉस्टल में निवास करने वाले
कच्ची बस्ती में रहने वाले सर्वेक्षित परिवार
कचरा बीनने वाले परिवार
कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर
साइकिल रिक्शा चालक
पोर्टर यानी मटके बनानेवाला
आस्था कार्डधारी परिवार
कुष्ठ रोगी, सिलिकोसिस रोग ग्रसित
बहुविकलांग और मंदबुद्धि व्यक्ति
अन्य फार्म में मौजूदा
ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार
ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन/सीमान्त/लघु किसान परिवार
राजस्थान राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशनकार्डधारकों को निशुल्क गेहूं वितरण की प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। जिन परिवारों ने नया राशनकार्ड बनवाया है, और जिन्हें खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं नहीं मिलते, उनके लिए विभागीय पोर्टल 26 जनवरी 2025 से एक माह तक खुला रहेगा। यह पोर्टल उन परिवारों के लिए है, जिन्होंने कभी भी गेहूं प्राप्त नहीं किया है।