निम्न मापदण्ड में आने वाले गेहु लेने वाला उपभोक्ता स्वंय खादय सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवा लेवे।
1. सदस्य आयकरदाता हो यानि टैक्स भरने वाला हो
2. सदस्य सरकारी/अर्धसरकारी कर्मचारी हो
3. परिवार की सालाना आय एक लाख से अधिक हो
4. सदस्य के पास चार पहिये का वाहन हो (जिविकोपार्जन वाहन छोडकर)
1. विभाग द्वारा राशन कार्ड में लिंक आधार कार्ड से उक्त श्रेणी में आने वाले उपभोक्ता की जानकारी प्राप्त कर ली जावेगी और विभाग द्वारा उसे खादय सुरक्षा से हटा दिया जायेगा व वसूली की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
2. सदस्य इनकम टैक्स रिर्टन फाईल भरता हो और रिर्टन में वार्षिक आय एक लाख रू. से ज्यादा अंकित कराई गई हो तो भी विभाग द्वारा उसे खादय सुरक्षा से हटा दिया जायेगा व वसूली की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
नाम हटाने की प्रक्रिया –
खादय सुरक्षा से अपना हटवाने के लिए राशनकार्डधारक को जिला रसद विभाग में जाकर प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।







