राजस्थान सरकार ने राज्य में 6 महीने तक किसी भी प्रकार की हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, हड़ताल से होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए, आपातकालीन सेवाओं जैसे 108, जननी एक्सप्रेस 104, ममता एक्सप्रेस, और 104 चिकित्सा परामर्श सेवाओं, कॉल सेंटर्स को अत्यावश्यक सेवाएं घोषित कर प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 के तहत जारी किए गए हैं, ताकि नागरिकों को जरूरी सेवाओं में कोई विघ्न न आए।Hadtal ban for 6 month in rajasthan
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