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डूंगला में धारा 163 लागु

डूंगला में धारा 163 लागू: असामाजिक तत्वों ने निर्माणाधीन शिव मंदिर को बनाया निशाना, बाजार बंद, टायर जलाकर जताया विरोध

डूंगला (चित्तौड़गढ़)। भाना खेड़ी रोड पर निर्माणाधीन शिव मंदिर को रात्रि के समय असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। सुबह जैसे ही यह जानकारी फैली, कई सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के लोग एकत्र होकर विरोध में सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर विरोध जताया और डूंगला का बाजार पूरी तरह से बंद करवा दिया।DUNGLA DHARA 163 ON

डूंगला से बड़ी खबर : शिव मंदिर को असामाजिक तत्वों द्वारा तोडा गया

हालात की गंभीरता को देखते हुए डूंगला उपखंड अधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर क्षेत्र में क़ानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। यह धारा मजिस्ट्रेट को ऐसी स्थितियों में त्वरित और प्रभावी निर्णय लेने का अधिकार देती है, जिससे सार्वजनिक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार,  शाम तक मंदिर की स्थिति सामान्य थी और निर्माण कार्य चल रहा था। किंतु  सुबह देखा गया कि शिव परिवार की मूर्तियाँ खंडित कर दी गई हैं और मंदिर का गुम्बद सहित अन्य ढांचा पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। घटना के बाद ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है।

पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है तथा जांच की जा रही है। क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है और किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी है।