चित्तौड़गढ़ जिले में मादक पदार्थों की अवैध कमाई से खरीदी गई संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में, बस्सी थानाधिकारी ने शनिवार को अपराधी मदनलाल जाट की मादक पदार्थों के व्यापार से अर्जित संपत्तियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ के तहत फ्रीज किया। इन संपत्तियों के समस्त दस्तावेज़ संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों को भेज दिए गए हैं। मदनलाल जाट की संपत्ति की कुल कीमत लगभग 75 लाख रुपये आंकी गई है।

पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ (1) के तहत अवैध मादक पदार्थों से अर्जित संपत्तियों को फ्रीज किया जाता है। बस्सी थानाधिकारी मनीष वैष्णव द्वारा क्षेत्र में मादक पदार्थ तस्करी के आरोपित मदनलाल जाट की संपत्ति को फ्रीज किया गया। मदनलाल जाट के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत 6 मामले दर्ज हैं। इसके बाद आरोपी की वित्तीय जांच करते हुए उसकी अर्जित संपत्तियों की पहचान की गई, जिसमें बलदरखा गांव में एक रिहायशी मकान, कृषि भूमि, एक कार, एक बाइक और बस्सी में एक आवासीय प्लॉट शामिल हैं। इन संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 75 लाख रुपये अनुमानित किया गया है।
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पुलिस अधीक्षक की स्वीकृति के बाद, मदनलाल जाट की संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई की गई। इस संदर्भ में एएसपी चित्तौड़गढ़ सरिता सिंह और डीएसपी ग्रामीण शिवप्रकाश टेलर के निर्देशन में बस्सी थानाधिकारी मनीष वैष्णव ने फ्रीजिंग आदेश संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया। आदेश के अनुसार, मदनलाल जाट की संपत्तियों को फ्रीज किया गया और वाहनों की फ्रीजिंग की सूचना आरटीओ चित्तौड़गढ़ को भेजी गई। कंपिटेन्ट ऑथोरिटी ने फरवरी माह में इस मामले की सुनवाई की और फ्रीजिंग आदेश को स्थाई रूप से अनुमोदित कर दिया।
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