राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस इंद्रजीत सिंह की खंडपीठ ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया, जिससे सरपंच के पद की स्थिति पर सवाल खड़ा हो गया है। यह आदेश गिरिराज सिंह और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका पर दिया गया, जिसमें यह तर्क रखा गया था कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरपंच के चुनावों को स्थगित नहीं किया जा सकता। याचिका में यह भी कहा गया था कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरपंच का पद और उसकी प्रतिनिधित्व की स्थिति समाप्त हो जाती है।Rajasthan highcourt petition on prashak niyukti
हाई कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है और यह आदेश दिया है कि चुनावों में कोई भी देरी या स्थगन कार्यकाल समाप्त होने के बाद उचित नहीं होगा। यह आदेश राज्य में सरपंचों और उनके कार्यकाल से जुड़ी नीतियों पर अहम प्रभाव डाल सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां चुनावों में कोई देरी हो रही है। कोर्ट ने सरकार से इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब देने के लिए कहा है, जिससे राज्य की पंचायत व्यवस्था पर एक नई दिशा मिल सकती है।
